Friday, March 20, 2026
भयभीत होकर काम कर रहें हैँ अधिवक्ता
नवादा की जिला सत्र न्यायाधीश का निधन
वरीय अधिवक्ता अंशुल राज पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त
पटना सिविल कोर्ट बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी
न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह का तबादला हुआ पटना हाई कोर्ट
भारत का ऑपरेशन सिन्दूर" ,पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानो पर एयर स्ट्राइक
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गये हड़ताल पर
चार न्यायिक पदाधिकारियों को दी गयी अनिवार्य सेवानिवृती
अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने कर्मचारी से संघ खेली होली
पटना। जिला उपभोक्ता फोरम ने इफको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स को सूद सहित मरमत् राशि देने का आदेश दिया है।दरसल मोहम्मद वसीम ने अपने गाडी का बीमा मेसर्स इफको टोकिओ जनरल इन्सुरेंस कम्पनी से अवधि 21 जुलाई 2014 से 20 जुलाई 2015 तक बीमा पालिसी थी।कम्पनी के बीमा पालिसी के अनुसार कार का कुल मूल्य 6.34 लाख रूपए होने का आश्वाशन दिया था।शिकायतकर्ता 19 अक्टूबर को रांची अपने परिवार के साथ विवाह समोरह में जा रहा था, इसी क्रम में उसकी गाडी अचानक रुक गयी।जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अलंकार मोटर्स से सम्पर्क किया और मरम्त करने के लिए अग्रिम 50 हज़ार रूपए भुगतान किया और बाद में 1.24लख् रूपए देने थे। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी ने राशि भुगतान के लिए आवेदन दिया लेकिन बीमा कंपनी ने आवेदन ख़ारिज कर दिया। शिकायकर्ता ने उपभोगक्ता आयोग में शिकायत की,आयोग ने बीमा कंपनी को 1.10 रूपए सूद सहित देने का आदेश दिया।